नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला के मुताबिक, यह विस्तारित अवधि केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए है, और इसका असर कर ऑडिट रिपोर्ट पर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले से तय समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह निर्णय सितंबर में सीबीडीटी द्वारा कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 7 अक्टूबर किए जाने के बाद लिया गया है।
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